Thursday 14 January 2016

कैसे भरे ऑनलाइन एडवांस टैक्स चालान 280 फॉर्म के द्वारा

by Amar Ujala Now  |  in इनफार्मेशनल at  01:16

इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) के अंतर्गत जब किसी व्यक्ति, कंपनी,फर्म या कोई संस्था जिसकी आय अधिक हो| कर का भुगतान करने के सम्बन्ध मे, चालान 280 का प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट मे किया गया है|

कैसे भरे ऑनलाइन एडवांस टैक्स चालान 280 फॉर्म के द्वारा

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पूरी गणना के बाद उस व्यक्ति, कंपनी,फर्म या संस्था की आय पर कर दायित्व बन रहा हो , तो उसे चालान के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मे ,प्रस्तुत करेंगे| सरकार इस टैक्स को कई तरीको से वसूल करती है, जैसे –
  • एडवांस टैक्स (Advance Tax)
  • सेल्फ असेसमेंट टैक्स (Self Assessment Tax)
इन टैक्स को चालान 280 के माध्यम से ऑनलाइन (Online)व ऑफलाइन (Offline) दोनों तरीके से भरकर टैक्स का सही समय पर, और सही भुगतान करना संवैधानिक दायित्व है|
सरकार आय की गणना के अनुसार वितीय वर्ष मे व्यक्ति से मुख्य तीन प्रकार से कर(Tax) की वसूली करती है|
  • व्यक्ति से एडवांस टैक्स (Advance Tax) व सेल्फ असेसमेंट टैक्स (Self Assessment Tax)
  • Taxes Deducted at Source (TDS) के माध्यम से
  • Taxes Collected at Source (TCS) के माध्यम से
चालान भरने के पूर्व महत्वपूर्ण जानकारी
चालान 280 मे कर(Tax) के दायित्व को अलग-अलग भागों मे बाटा गया है|
  • एडवांस टैक्स (Advance Tax) – जब किसी व्यक्ति पर TDS काटने के बाद Tax Calculation करने पर दस हजार रूपये (10,00,0/-) से अधिक का कर दायित्व (Tax Liability) बनने पर निश्चित समय तक Tax भरना होता है
प्रथम किश्त
(1st Installment)
15 सितम्बर से पूर्वअनुमानित कर(Tax) का 30%
दूसरी किश्त
(2nd Installment)
15 दिसम्बर से पूर्वअनुमानित कर (Tax) का 60%
तीसरी किश्त
(3rd Installment)
15 मार्च से पूर्वअनुमानित कर (Tax) का 100%
यदि कभी कर(Tax) ज्यादा भरा भी जाये तो, इनकम टैक्स मे रिफंड (Refund) का भी प्रावधान है|
  • सेल्फ असेसमेंट टैक्स (Self Assessment Tax)– व्यक्ति की स्वयं की आय की गणना के बाद (मूल आय मे से, 80c से 80u की सभी छुट घटाने के बाद) की इनकम अधिक हो तो, टैक्स स्लेब के अनुसार उस पर ,टैक्स की गणना करके टैक्स भरेंगे|
एडवांस टैक्स (Advance Tax) व सेल्फ असेसमेंट टैक्स (Self Assessment Tax) व अन्य टैक्स जोकि, Challan 280 के दायरे मे आते है,को भरने के तरीके-
  • चालान को भरने के दो तरीके है (challan 280 type of payment)–
  1. ऑनलाइन चालान भरने का तरीका
  2. ऑफलाइन चालान भरने का तरीका
  • चालान की रसीद
  • चालान चेक करना
  • चालान सुधारना
ऑनलाइन चालान भरने का तरीका (challan 280 online e payment)
Step1– सबसे पहले TIN NSDL,INCOME TAX,OLTAS या अन्य किसी भी Website पर जाये|
उसमे चालान ITNS 280 को click करे|
Step2– चालान 280 पर click करने पर एक Form आयेगा |

Step3– सबसे पहले Code Select करेंगे|
  • किसी कम्पनी का चालान भरने के लिए (0020) को Select करे|
  • कम्पनी के अलावा किसी अन्य (व्यक्ति,फर्म,संस्था) के लिए (0021) को Select करेंगे|
Step4– Permanent Account No. (PAN No) डालेंगे|
  • Assessment Year – इनकम टैक्स के अनुसार आने वाले साल को Fill करेंगे|
जैसे – 2015-16 (यह वित्तीय वर्ष(Financial Year) जोकि, 01 अप्रैल 2015 से 31/03/2016 तक होगा|) जबकि
2015-16 का अग्रिम वर्ष (Assessment Year) 2016-2017 कहलायेगा|
  • Basic Details –
  • Full Name (जैसा की PAN Card मे हो)
  • Address ,City,State,Pin Code Fill करेंगे|
  • E-mail, Mobile No को Fill करे|
Step5 – भुगतान के प्रकार (Types Of Payment) को Select करेंगे|
जैसे- Advance Tax के लिये – (100) Advance Tax
बिल्कुल इसी तरह जो भी टैक्स भरना हो उसका Head Select करेंगे|
Step6 – Bank Name Select करे| Net Banking की site पर जाकर Login कर ID-Password डाले|

उपरोक्त Format मे ,
  • Account Select करे|
  • Basic व अन्य मे, टैक्स की Calculation कर Amount Fill करे|
Note-
  • Online challan280, को भरते वक्त सभी जानकारियों को ठीक से देखे और फिर भरे|
  • सबसे महत्वपूर्ण है PAN No. को सही भरे|
  • उसमे दिये गये * (mark)को देखे ,जहा भी * हो, उसे भरना आवश्यक है|
ऑनलाइन चालान की रसीद (Online challan 280 receipt)-

ऑनलाइन चालान का स्टेटस जानने की प्रकिया (Online challan 280 status Check)-
चालान को ऑनलाइन भरने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि, भरी गई तारीख से 3 दिन (Working Day) बाद आप भरे गये टैक्स की, जानकारी OLATS के माध्यम से ले सकते है|
CIN के आधार पर- कर दाता के सम्बन्ध मे निम्न जानकारिया आवशयक है,
  • BSR Code(बीएसआर कोड) बैंक का
  • जिस दिन चालान भरा है, वह तारीख (Date Of Deposit)
  • चालान नंबर
  • राशि (Amount)
  • मेजर हेड कोड (Major Head Code) उसकी detail सहित
  • इसका प्रारूप इस प्रकार है-
  • Tax Information Network of Income Tax Department
  • Challan Status for Tax Payer

TAN के आधार पर – बहुत कुछ मिलती जुलती प्रकिया है|
जिसकी जानकारी हम OLTAS की site पर भी देख सकते है|
इसके आलावा हम खुद मेन्युअल चालान Download भी कर सकते है, जैसे-
इन चालान को, हम बहुत ही आसानी से इनकम टैक्स की व अन्य कई Website से भी निकाल सकते है|
 ऑफलाइन चालान का प्रारुप (Offline Challan Format)-
  • यह चालान हिंदी व इंग्लिश दोनों मे उपलब्ध होते है|
  • बिल्कुल उसकी तरह ही भरे जाते है जिस तरह ,उपर ऑनलाइन चालान की Step दी गई है|
बैंक की Details भी उसी तरह से भरे जाते है

इसे भी उसी ही तरीके से भरेंगे जैसा कि, ऑनलाइन चालान मे बैंक की Details की Step बताई गई है|
  • इसमें अंत मे, हस्ताक्षर (Signature) करेंगे|
जिस तरह ऑनलाइन टैक्स की रसीद (Counter foil) मिलती है, ठीक उसी तरह ऑफलाइन भरे गये टैक्स की भी रसीद मिलती है|
ऑफलाइन चालान  की रसीद (Offline Challan receipt Counter foil)-

चालान 280 मे भूल-सुधार की प्रकिया (challan 280 correction Process)- चालान 280 मे, यदि भूलवश कोई त्रुटि या गलती हो जाये तो, उसे सुधारा जा सकता है| यह गलती कई प्रकार की हो सकती है, जैसे- PAN No., Assessment Year , Code(मेजर व माइनर दोनों), Amount , बैंक ब्रांच गलत भरना अन्य भी कई तरह की गलतिया हो सकती है जिसे टाइम रहते ही सुधारा जा सकता है| जिसका प्रावधान भी इनकम टैक्स मे किया गया है|
क्रमांकविषयसुधार की अवधि
1Assessment Year7 दिन के अंदर
2PAN No7 दिन के अंदर
3कर की राशि गलत भरने पर7 दिन के अंदर
इसके अलावा अन्य बड़ी गलतियों जैसे- Code(मेजर व माइनर दोनों,) होने पर तीन महीने के अंदर आप उसे अपने वकील के द्वारा सुधारवा सकते है|
इसके आलावा, व्यक्ति स्वयं या उसके वकील के माध्यम से, सम्बन्धित विभाग मे पदस्थ अधिकारी के समक्ष एक भूल-सुधार का आवेदन, प्रस्तुत कर सकते है|

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