Income Tax Act मे, हर एक Income के लिए एक अलग ही प्रावधान विस्तृत रूप मे किया गया है| Form-16 उनमे से एक है जो कि, विशेष रूप से वेतन संबंधित आय के विवरण को बताता है|
Income Tax Act, 1961 की Section 203 के अनुसार प्रत्येक वर्ष के अंत मे वेतन भोगी कर्मचारीयो को उनके वेतन व किये गये निवेश व Tax से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी एक Form के रूप मे देनी होती है| जिसे संबंधित विभाग द्वारा भर कर कर्मचारी को दिया जाता है, जिससे वह अपना ITR विभाग द्वारा दी गई अंतिम दिनाँक तक File कर सके|
फॉर्म-16 (Form-16) क्या है?
Salary से हर Month Tax की एक निश्चित राशि कट कर हर तीसरे महीने मे TDS बैंक मे जमा होता है| जिसकी साल मे चार Quarterly जाती है| Last की 4th Quarterly भरने के बाद Form-16 issue होते है| Form-16 दो Part मे विभाजित है|
Form-16 Part A
- सबंधित विभाग का नाम,
- विभाग का PAN NO
- कर्मचारी का TAN NO
- विभाग का पता
- कर्मचारी का नाम
- कर्मचारी का PAN NO
- Assessment Year डालेंगे
- दिनांक उस साल की, जब तक कर्मचारी ने कार्य किया हो|
- TDS की संक्षिप्त जानकारी (चारो Quarterly की)
Form-16 Part B
- Salary, कर्मचारी की जो भी सबंधित विभाग से मिली हो|
- वेतन (Section 17 के प्रावधानों के अनुसार)
- अन्य अनुलाभ (Perquisites) (Section 17(2) के अनुसार)
- वेतन के बदले, जहाँ कही से भी कोई मुनाफा हो, तो (Section 17(3) (फॉर्म नं. 12BB) के अनुसार)
- राशि (Total) जो भी हो उसमे से भत्ता (Allowance) जो भी प्राप्त होता हो, उसे उस Total मे से घटायेंगे डालेंगे| उनमे निम्न शामिल होते है-
भत्ते (Allowance) | Rs. |
H.R.A. Exemption U/s 10(13A) | – |
Medical Reimbursement | – |
Travelling Allowance | – |
Children Education Allowance | – |
Children Hostel Allowance | – |
Hill Allowance | – |
L.T.A/L.T.C | – |
Any Other Deduction U/s 10 | – |
- जो भी शेष (Balance) हो, भत्ते घटाने के बाद
- कटौती (Section 16 व 17 के अनुसार) –
- मनोरंजन भत्ते
- नौकरी पर टैक्स(Tax on Employment)
- 4(a) व 4(b) का Total
- वेतन शीर्ष के अंतर्गत प्रभारित आय(3-5)
- जोड़(Add) – कर्मचारी द्वारा बताई गई अन्य आय
आय | Rs. |
a) बैंक बचत खाते से होने वाली ब्याज की आय | – |
b) बचत खाते के ब्याज के अलावा होने वाली आय | – |
c) मकान सम्पति की आय (सिर्फ एक मकान की आय शामिल होगी) | – |
d) पेंशन/फेमिली पेंशन से होने वाली आय | – |
e) घटाना(Less)- मकान सम्पति के लोंन का ब्याज | – |
- सकल कुल आय(6+7)
- कटौती(Chapter VI A के अनुसार
- Section 80C, 80CCC, व 80CCD
- Section 80C
- G.P.F/V.P.F/E.P.F…….
- G.I/G.I.S.L./E.S.I.
- P.L.I
- U.LIP
- Tution Fess
- N.S.C
- L.I.C
- P.P.F
- Stem Duty & Registration Fees
- H.B Loan Principal
- Fixed Deposite above 5 Years
- Equity Link Saving Bond
- Any Other Deduction U/s 80C
- Section 80CCC
- Section 80CCD
- U/s Section 80CCD(2) (नियोक्ताओं द्वारा पेंशन निधि मे किया योगदान)
- Chapter VI-A के अनुसार अन्य
- Section 80E
- Section 80EE
- Section 80G
- Section 80GG
- Section 80U
- Section 80DD
- Section 80D
- Section 80DDB
- बचत बैंक खाते पर छुट (अधिकतम 100000/- रूपये) (Section 80TTA के अनुसार)
- नयी राजीव गाँधी बचत योजना (Section 80CCG के अनुसार)
- घटायी गयी राशि का योग (Chapter VI A)
- कुल आय(8-10) (Amount को Set of करना,U/s 288 A के अनुसार)
- कुल आय पर कर(गणना के बाद आया हो तो)
- घटाये- छुट (Section 87A के अनुसार)
- शिक्षा उपकर @ 3%
- देय कर (12+13)
- घटाये- Section 89 की Relief (फॉर्म10E संलग्न हो)
- देय कर (14-15) (Amount को Set of करना,U/s 288 B के अनुसार)
- TDS , Section 192(1) के अनुसार
- देय कर (पूरी गणना के जोड़-घटाव के बाद जो भी हो, अर्थात् अधिक कर भरने पर रि-फण्ड हो जायेगा या कर का दायित्व बंनने पर चालन भर कर देय कर का भुगतान किया जायेगा, अंतिम तिथि के पूर्व |
फॉर्म 16 सत्यापन (form 16 Verification)
Form-16 की पूरी जानकारी के बाद इसे कर्मचारी द्वारा पूरी तरह से सत्यापित किया जाता है| जिस पर विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा जाँच कर हस्ताक्षरित किया जाता है| यह Form-16 की विस्तृत जानकारी है जिसमे, कर्मचारी की वेतन पूरी गणना व निवेश की गई राशियों की जानकारी साल के अंत मे निश्चित तिथि तक दी जाना जरुरी है|
Form 16 PDF download in Hindi
फॉर्म 16 को डाउनलोड करने के लिए आप ऑफिसियल साईट जो की http://www.incometaxindia.gov.in/hindi/forms/income-tax%20rules/103120000000007849.pdf है वहां से कर सकते हैं| आप इसका प्रिंट ले कर भर सकते हैं जिसकी विधि हमने ऊपर बताई है| अगर आपको फॉर्म 16 भरने मैं कोई दिक्कत हो तो हमे कमेंट बॉक्स के जरिये जरूर पूछे|
0 comments: