इस आर्टिकल मैं हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं के बारे मैं बता रहे हैं| हर साल फ़ाइनेंष्यल वर्ष खतम होने के बाद हर व्यक्ति को जो इनकम टेक्स देने के लिए बाध्य है इनकम टेक्स विभाग मे एक फॉर्म भरकर देना होता है । इस फॉर्म के जरिये वह व्यक्ति यह घोषित करता है कि पिछले वर्ष मे उसने कितनी आमदनी की तथा उसने उस आमदनी के लिए कितना टेक्स (tax) भरा। यही इनकम टेक्स रिटर्न कहलाता है। फिलहाल फ़ाइनेंष्यल इयर 2014-15 के लिए फॉर्म भरे जा रहे है । वैसे तो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई होती है परंतु इस बार इनकम टैक्स रेतुर्न फाइल करने की last date 31 अगस्त कर दिया गया है ।

इनकम टेक्स रिटर्न (Income tax Return) किसे भरना होता है :
वह व्यक्ति जिसकी आय 5 लाख से ज्यादा होती है उसे इनकम टेक्स रिटर्न भरना पड़ता है । परंतु अगर व्यक्ति की आय 5 लाख से कम हो तब भी कई ऐसी परिस्थितिया है जब उसे इनकम टेक्स रिटर्न भरना पढ़ता है। जैसे किसी एफ़डी मे निवेश किया हो तो इससे आने वाला ब्याज भी आपकी इनकम होगी तथा इसका रिटर्न भरना होगा, अगर आपने अपना मकान किराए पर दिया हो तो उससे होने वाली आय का भी इनकम टेक्स रिटर्न भरना पड़ता है, सैलरी तथा सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के साथ साथ कही और से भी अगर आपकी इनकम होती है तब भी आपको इनकम टेक्स रिटर्न भरना पड़ता है।
ध्यान दे – 5 Lakhs से ऊपर इनकम पाने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स अब ऑनलाइन ही फाइल करना रहता है|
इनकम टेक्स रिटर्न (Income tax Return) रिटर्न फ़िल करने के लिए फॉर्म :
IRT 1: | इस फॉर्म को सहज फॉर्म भी कहा जाता है। यह फॉर्म उन लोगो के द्वारा भरा जाता है जिनकी आय के साधन उनकी सैलरी, पेंशन या ब्याज है तथा जिस व्यक्ति के पास एक घर है तथा उसने हाउसिंग लोन लिया हुआ है उसे भी यही फॉर्म भरना होता है। |
IRT 2: | यदि आपकी आय के साधन सैलरी, पेंशन तथा ब्याज के अतिरिक्त एक से ज्यादा घर से आने वाला रेंट, कैपिटल गेन या डिविडेंड से प्राप्त आमदनी है तो आपको यह फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म HUF के लिए भी उपयोग कर सकते हैं |
IRT 3: | यह फॉर्म उन लोगो के लिए होता है जो की किसी बिजनेस मे पार्टनर है तथा उनकी आय का स्त्रोत केवल यही है । |
IRT 4: | यह फॉर्म सभी प्रोफेशनल्स जैसे की वकील, डॉक्टर, CA आदि के लिए होता है इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति जो की किसी बिजनेस मे पार्टनर के साथ साथ प्रोफेशनल इनकम भी करता है उसे भी यही फॉर्म भरना होगा। |
IRT 4S: | यह फॉर्म उन छोटे व्यापारियो के लिए है जिनकी वार्षिक आय 60 लाख से कम है तथा ऐसे प्रोफेशनल व्यक्ति जिनकी आय भी 60 लाख से कम है उन्हे भी यही फॉर्म भरना होता है । इन लोगो को ओडिटिंग कराने की जरूरत भी नहीं होती। |
इनकम टेक्स रिटर्न कैसे भरे(How to File Income Tax Return online in Hindi):
फ़ाइनेंष्यल इयर 2014-15 (Assessment Year 2015-16) के खतम होने पर हर व्यक्ति को इनकम टेक्स विभाग मे एक फॉर्म भरना होता है| इस फॉर्म के जरिये वह व्यक्ति अपनी सालाना आय पर उचित टेक्स भरता है। यह टेक्स हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है जैसे वेतन से प्राप्त आय के लिए अलग तथा व्यापारियो के लिए अलग। वैसे जो व्यक्ति वेतन भोगि है उनके लिए हर साल फॉर्म-16 भरना अनिवार्य होता है| इसमे उस व्यक्ति की सालाना आय बताई जाती है तथा उसके द्वारा किए गए पूंजी संबंधित निवेश पर छूट दी जाती है| यही सब जोड़ घटा कर जो भी राशि होती है, वह उसे इनकम टेक्स विभाग मे जमा करनी पड़ती है।
ठीक इसी प्रकार हर व्यापारी चाहे वह छोटा हो या बड़ा अपने हर आय व्यय की लिखित जानकारी रखता है । जिसके द्वारा वह हर साल के अंत मे खुद या किसी प्रोफेशनल व्यक्ति द्वारा अपनी बैलेन्स शीट तैयार करता है तथा अपने व्यापार मे होने वाली लाभ या हानी को बताता है तथा उचित मुल्य इनकम टेक्स विभाग को अदा करता है।
हर वह व्यक्ति जो 5 लाख से ज्यादा की आय प्राप्त करता है उसे अब ऑनलाइन इनकम टेक्स भरना पड़ता है। यहा हम कुछ आसान से स्टेप्स बता रहे है जो आपको अपना ऑनलाइन इनकम टेक्स भरने मे सहायता प्रदान करेंगे|
- स्टेप 1 : अपना e-फिलिंग का अकाउंट बनाए: अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टेक्स की वैबसाइटhttps://incometaxindiaefiling.in पर जाना होता है| तथा वहा पर register yourself पर क्लिक करना होता है| वहा पर दी गयी सभी पर्सनल डीटेल को भरना होता है तथा अपना अकाउंट क्रियेट करना होता है। जब आपका अकाउंट एक बार बन जाता है तो आप अपना यूसर आईडी जो की आपका पेन कार्ड का नंबर होता है तथा पासवर्ड का उपयोग कभी भी कर सकते है।
- स्टेप 2 : फॉर्म 26AS को डाउनलोड़ करे : जब आप इस साइट पर जाएंगे तो इसमे स्क्रीन के लेफ्ट साइड मे जाकर क्विक लिंक मेनू मे से फॉर्म 26AS मे जा सकते है। यह फॉर्म एक इनकम टेक्स भरने वाले व्यक्ति के लिए टैक्स स्टेटमेंट होता है जिसके द्वारा यह बताया जाता है कि प्रत्येक पेन नंबर के लिए कितनी राशि दी जानी है। इसके द्वारा TDS, एडवांस टैक्स तथा self assessment tax आदि को भी बताया जाता है । इस 26AS फॉर्म को खोलने के लिए पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होता है । इसमें बैंक FD मैं कटे गए TDS की भी जानकारी होती है|
- स्टेप 3: इंकम टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करे: इंकम टैक्स रिटर्न फॉर्म डाउनलोड करने के लिए लेफ्ट साइड के ही क्विक मेनू मे से ही Download ITR लिंक पर क्लिक करना होता है फिर आप इनकम टेक्स रिटर्न फॉर्म download कर सकते है। हर व्यक्ति अपनी कंडिशन के अनुसार IRT 1, 2 या अन्य फॉर्म download कर सकता है।
- Step 4: इनकम टेक्स (income tax) रिटर्न फॉर्म मे अपनी डीटेल भरना: जब आप इनकम टेक्स रिटर्न का फॉर्म भर रहे है तो आपको सारे इन्सट्रक्शन बहुत ही सतर्कता से फॉलो करने चाहिए। आपको अपनी सारी बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, PAN, कंप्लीट एड्रैस, जन्म तारिक, आपकी ईमेल आईडी,मोबाइल नंबर, रेज़िडेन्शियल एड्रैस आदि फॉर्म मे भरना होता है। इसके साथ साथ अपनी सारी आय तथा व्यय का ब्योरा देना होता है अगर आपकी कोई एक्सट्रा इंकम भी है तो आपको वह दिखनी होती है। अगर आपके एम्प्लोयर द्वारा कोई टैक्स काटा गया है या आपके द्वारा कोई एडवांस टैक्स दिया गया है तो आपको वह भी दिखाना होता है। तथा सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी बैंक अकाउंट डीटेल जिसमे आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, IFSC कोड आदि भरना होता है।
- स्टेप 5: अपनी डीटेल को valid करना : इस स्टेप मे आपको यह सत्यापित करना होता है की आपने जो भी जानकारी दी है वह सही है इसके लिए आपको validate बटन पर क्लिक करना होता है । जब आप इस बटन पर क्लिक करते है तो अगर आप किसी चीज को भरना भूल गए है तो वह ऑटोमैटिक शो होने लगता है ताकि आप उसे भर सके।
- स्टेप 6 अपनी टैक्स लियाबिलिटी calculate करना : जब आप अपनी सारी डीटेल भर देते है तो उसके पश्चात आपको calculate tax बटन पर क्लिक करना होता है तथा यदि आपके द्वारा कोई राशि देने के लिए बाकी है तो वह शो कर दी जाती है तथा फिर आपको राशि डिपॉज़िट करनी होती है तथा चालान डीटेल रिटर्न फॉर्म मे देनी होती है।
- स्टेप 7: XML फ़ाइल generate करना : जब आपके द्वारा सारे टेक्स भर दिये जाते है तो उसके बाद generate XML बटन पर क्लिक करना होता है तथा XML के द्वारा जो फ़ाइल generate की जाती है उसे अपने कम्प्युटर मे सेव करना होता है।
- स्टेप 8: इनकम टेक्स रिटर्न सबमिट करना: इनकम टेक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए आपको इनकम टेक्स वैबसाइट पर e-filling अकाउंट पर जाना होता है तथा Upload return पर क्लिक करना होता है तथा इसके बाद आपको ITR फॉर्म की सारी डीटेल को भरना होता है तथा फिर XML फ़ाइल को upload तथा सबमिट करना होता है। इन सब फोरमलिटी को करने के बाद आपका ITR-V generate हो जाता है तथा आपकी मेल आईडी पर भेज दिया जाता है ।
- स्टेप 9 : ITR-V को इनकम टेक्स (income tax) विभाग को भेजना : आपको अपने इस ITR-V फॉर्म का प्रिंट लेकर इसपर नीले रांग के पेन से अपनी साइन करने होते है तथा इसे स्पीड पोस्ट या साधारण पोस्ट के द्वारा इनकम टेक्स विभाग को भेजना चाहिए।
- स्टेप 10: ITR-V का रिसीप्ट चेक करना : जब इनकम टेक्स डिपार्टमेंट को आपको आपका भेजा हुआ फॉर्म प्राप्त हो जाता है तो वे आपको मेल पर इन्फॉर्म करते है तथा आपको अपने मोबाइल पर भी एक मैसेज प्राप्त होता है।
अब आप इस ऑनलाइन इनकम टेक्स भरने को उसे करके अपना टैक्स आसानी से भर सकते है । इनकम टैक्स ऑनलाइन फाइल करना इतना कठिन नहीं है जितना दीखता है और पहली बार मैं थोड़ी सी दिक्कत होगी| But हमे अपना इनकम टैक्स return सुयम फाइल करना चाहिए| अगर आपको इनकम टैक्स भरने मैं कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स के जरिये हमसे पूछ ले और दीपवाली की टीम आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेगी| How to file Income tax return online in Hindi आर्टिकल फेसबुक मैं शेयर करे ताकी ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगो के पास पहुँच सके|
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